पंचायतों में लगेंगे कैंप, अधिकारियों को मिलेगा प्रशिक्षण| हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को मिलेंगी राहत| प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जल्द भरे जाएंगे फॉर्म
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को 2000 रुपए की पहली किश्त फरवरी माह के अंत तक मिलना शुरू हो जाएगी। इस संदर्भ में उपायुक्त ऊना राकेश कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई और आवेदन पत्र को अंतिम रूप दिया गया। किसान सम्मान निधि में किसानों को सालाना 6000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। यह पैसा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत गलत जानकारी देकर धनराशि लेने वालों से रिकवरी भी की जा सकती है।
उपायुक्त ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान को स्वयं आवेदन करना होगा। प्रथम चरण में इसके लिए पंचायत स्तर पर जल्द ही कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में पंचायत प्रधान, पंचायत सचिव, पटवारी व कृषि विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहेंगे और लाभार्थियों को आवेदन फॉर्म उपलब्ध करवाए जाएंगे। कैंप लगाने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। किसी कारणवश इन कैंपों में न पहुंच पाने वाले किसान कैंपों के बाद भी आवेदन फॉर्म को पटवारी से सत्यापित करवाकर पंचायत घरों में जमा करा सकते हैं। कृषि विभाग के विषय वाद विशेषज्ञ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
किसान निधि पाने के लिए आधार जरूरी
राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान को अपना आधार नंबर देना होगा। अगर उनके पास आधार नहीं है तो पहली किश्त लेने के लिए वे कोई दूसरा पहचान पत्र दे सकते हैं लेकिन बाद की सारी किश्तों को पाने के लिए उन्हें आधार नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा।
28 फरवरी से मिलना शुरु होंगे पैसे
उपायुक्त राकेश ने कहा कि लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन नामों को वेबसाइट पर डाला जाएगा। किसानों के नाम अपलोड करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी है। इसके बाद किसान अपना नाम वेबसाइट पर देख पाएंगे। इससे किसानों को यह भी पता चल जाएगा कि उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। 28 फरवरी से पैसा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
इनको नहीं मिलेगा लाभ
किसान सम्मान निधि के तहत पैसा प्राप्त करने की कुछ शर्तें भी हैं। जिसके अनुसार पिछले आकलन वर्ष में आयकर जमा करने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसी संवैधानिक पद पर आसीन किसान को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। केंद्र या राज्य सरकार से संबंधित किसी भी संस्था में काम करने वाले या रिटायर्ड कर्मचारी भी इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। हालांकि, मल्टी टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को स्कीम का लाभ मिल सकेगा।
ऐसे बुजुर्ग जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए या इससे ज्यादा है, वो भी इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे। रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।